गया। जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी कर जिले के सभी प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 09:00 बजे से पहले और शाम 04:30 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रशासन के निर्देशानुसार अब सभी कक्षाओं की पढ़ाई पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जाएगी। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं, ताकि ठंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो।
हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित की जा रही विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, जिससे विद्यार्थियों की तैयारी प्रभावित न हो।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 19 दिसंबर 2025 से प्रभावी रहेगा और 25 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों और शिक्षकों से आदेश का सख्ती से अनुपालन करने और बच्चों को शीतलहर से सुरक्षित रखने की अपील की है।






