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झारखंड सरकार के 15 लाख का इनामी नक्सली गया एसएसपी एवं सीआरपीएफ कमांडेंट के समक्ष किया आत्मसमर्पण

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मगध लाइव न्यूज डेस्क

बिहार और झारखंड में कई बड़े नक्सली वारदातो को अंजाम देने वाले कुख्यात नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने आज गया एसएसपी आशीष भारती , श्री कुमार मयंक कमांडेंट सीआरपीएफ 159 बटालियन एवं कोबरा 205 एवं अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के समक्ष हथियार एवं गोली समेत आत्मसमर्पण कर दिया। अभ्यास भुइयां पिता कैल भुइयां झारखंड के चतरा जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत बंशी गांव का रहने वाला है। यह वर्ष-2003 में सक्रीय रूप से नक्सल संगठन में शामिल हुआ। वर्ष 2015 में इसे रिजनल कमाण्डर बनाया गया। यह वर्ष 2003 से 2023 तक दर्जनों अपराधिक मामले, हत्या एवं हथियार लूट मामलों में शामिल रहा है। इसके उपर झारखण्ड सरकार द्वारा 15 लाख रूपया एवं बिहार सरकार के द्वारा 25 हजार रूपया का इनाम घोषित था। इसके उपर बिहार एवं झारखण्ड में अनेकों नक्सली मामले दर्ज हैं।

गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके उपर बिहार के गया जिला तथा औरंगाबाद जिला में कुल 21 मामले दर्ज हैं जिसमें से लुटुआ, डुमरिया एवं इमामगंज सहित बिहार एवं झारखण्ड के विभिन्न थानों में अनेक धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं तथा झारखण्ड में भी कई कांड दर्ज है, जिनमें धारा 147 / 148/ 149 / 353 / 307 / 504/ 506 / 302/ 120(बी) / 122/124(ए) इत्यादि एवं Arms Act एवं 13/16/17/18/19/20/38/39 यु0ए0पी एक्ट दर्ज है। इनके आत्मसमर्पण में श्री आशीष भारती, भा0पु0से0, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया बिहार, श्री कुमार मंयक, कमांडेण्ट-159 बटा0, श्री लोकेश कुमार द्वि०कमा0अधि0 (परि0)-159 बटा0, श्री मुकेश कुमार सेवारिया ASP (अभियान गया), श्री ओम प्रकाश यादव उप० कमा० आंसुचना, श्री अर्पण, सहा0 कमा०, समवाय अधिo
सी0 / 159 की मुख्य भुमिका रही है। सीआरपीएफ कमांडेंट श्री कुमार मयंक ने बताया की इनको बिहार सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण व पुनर्वास निति के तहत सभी सहायता प्रदान की जाएगी। इस समर्पण के साथ ही केरिपुबल एवं बिहार पुलिस यह अपील करती है कि नक्सल रास्ते पर भटके हुए नौजवान हिंसा छोड आत्मसमर्पण के रास्ते का अनुसरण करें।

नक्सली अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां का अपराधिक इतिहास

  1. रौशनगंज (बॉकेबाजार) थाना काण्ड सं0-93/16, दिनांक-20.07.16, धारा-147 / 148/149/341 / 326
    /307 / 302 / 353 / 414/ 332/ 333 / 121(A)/ 122/ 124(A) भा0द0वि0 एवं 25 (1-ए) /
    25(1-एए)/26/27 (3) / 35 आर्म्स एक्ट एवं 16 (1)/20/38 विधि-विरूद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम तथा 17
    सी०एल०ए० एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ।
  2. इमामगंज-43/17, दिनांक-14.03.17, धारा-147 / 148 / 149 / 364/ 337 / 302/ 380/120बी
    भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट।
    आमस-196/ 17, दिनांक-19.09.17, धारा-147/148/149/323/341 /342/427/435 /
    /436/440/504/506/120(4) भा0द0वि0, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एवं 13/16/
    /18/19/20 / 38 यु.ए.पी.ए. एक्ट ।
  3. आमस-266 / 18, दि0-08.11.18, धारा147/148/149/302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट तथा 16/18/20यू०ए०पी० एक्ट।
  4. डुमरिया-55/ 18,दि0-08.11,18, धारा-147 / 148/149/307 / 353/504/506/120(at) भा0द0वि0, 25(1-बी)/ 26/27 / 35 आर्म्स एक्ट, 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 16/18/20 यू.ए.पी एक्ट।
  5. रौशनगंज (बॉकेबाजार)-170/18, दिनांक-08.11.2018, धारा-364/302/34 भा0द0वि0एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा
    10/13/16/18/20 यू.ए.पी. एक्ट ।

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