गया जिले में लगातार जारी कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय अत्यधिक ठंड के कारण छोटे बच्चों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
जिला अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि गया जिले के सभी सरकारी विद्यालय (प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र सहित), निजी विद्यालय और निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 07 जनवरी 2026 तक स्थगित रहेगी।
कक्षा 6 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में
आदेश के अनुसार, कक्षा 6 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक संचालित की जाएंगी। इस दौरान विद्यालयों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
इन संस्थानों को मिली छूट
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि
- सरकारी आवासीय विद्यालय,
- बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित विशेष कक्षाएं,
इस आदेश से पूरी तरह मुक्त रहेंगी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी।
5 जनवरी से लागू होगा आदेश
जिला प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश 05 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 07 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। मौसम की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जा सकता है।
अभिभावकों से अपील
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।





