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गया में कबाड़ की आड़ में चल रहा था रेलवे के लोहे का काला कारोबार, आरपीएफ की रेड में शातिर रिसीवर गिरफ्तार

On: Wednesday, October 28, 2026 6:42 PM

मगध लाइव न्यूज़ डेस्क | गयाजी

पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के अंतर्गत गया में रेलवे संपत्तियों पर हाथ साफ करने वाले गिरोहों के खिलाफ आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ने अपना शिकंजा कस दिया है। ‘ऑपरेशन रेल सुरक्षा’ के तहत आरपीएफ और सीआईबी की एक विशेष टीम ने गया शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक कबाड़ दुकान पर बड़ी छापेमारी की है। इस गुप्त और त्वरित कार्रवाई में भारी मात्रा में चोरी के रेलवे लोहे के साथ एक शातिर रिसीवर को रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कबाड़ी कबाड़ के कारोबार की आड़ में लंबे समय से रेलवे की चोरी की संपत्ति की खरीद-बिक्री के काले धंधे में लिप्त था।

दुकान से मिला रेलवे पटरियों का भारी जखीरा आरपीएफ गया के निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव और निरीक्षक चंदन कुमार के कुशल नेतृत्व में यह छापेमारी बनिया पोखर, रेलवे सिनेमा के पास स्थित मोहम्मद मोअज्जम अली की कबाड़ दुकान पर की गई। पुलिस टीम ने जब दुकान की सघन तलाशी ली, तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। दुकान में रेलवे पटरियों और वैगनों में इस्तेमाल होने वाला बेहद महत्वपूर्ण लोहा छिपाकर रखा गया था। मौके से 55 नग स्क्रैप पिन, पेंड्रोल क्लिप, ब्रेक शू, 91 नग लाइनर और स्लाइड चेयर लॉकर सहित कुल 136 किलोग्राम रेलवे का लोहा बरामद हुआ, जिसकी कीमत हजारों में आंकी गई है।

फेरीवालों से खरीदकर मुनाफे में बेचता था चोरी का माल जब सुरक्षाबलों ने 49 वर्षीय दुकान संचालक मोअज्जम अली से इन रेलवे उपकरणों के वैध कागजात की मांग की, तो वह बगले झांकने लगा। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह चंद रुपयों के लालच में राह चलते फेरीवालों से रेलवे का चोरी किया हुआ लोहा बेहद कम दाम में खरीदता था। बाद में इन भारी भरकम लोहे के पार्ट्स को इकट्ठा कर वह मोटा मुनाफा कमाने के लिए इसे आगे बेच देता था। पुलिस की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह शातिर आरोपी पूर्व में भी रेलवे का लोहा चोरी करने के मामले में सजायाफ्ता रह चुका है।

रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज, भेजा गया जेल रेलवे की बहुमूल्य और संवेदनशील संपत्ति को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने के आरोप में आरपीएफ ने मौके पर ही जब्ती की विधिक कार्रवाई पूरी की। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आरपीएफ पोस्ट गया में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत नामजद मुकदमा (कांड संख्या-10/26) दर्ज किया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इस आदतन अपराधी को कड़ी सुरक्षा के बीच माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

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