गया नगर निगम ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजा पत्र, राशि वापस नहीं करने पर PDR वाद दायर करने की अनुशंसा
✍️देवब्रत मंडल
गया। सरकारी आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ लेने के बाद निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के मामले में गया नगर निगम ने वार्ड संख्या-33 के दो लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत दी गई राशि वापस नहीं किए जाने पर नगर निगम ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गया को पत्र भेजकर PDR/नीलाम पत्र वाद दायर कर सरकारी राशि की वसूली की अनुशंसा की है।
नगर निगम की ओर से जारी दोनों पत्रों के अनुसार, वार्ड संख्या-33, विवेकानंद कॉलोनी के दो लाभुकों को आवास योजना के तहत राशि दी गई थी। नगर निगम का कहना है कि योजना का लाभ लेने के बाद भी संबंधित राशि वापस नहीं की गई। राशि वापसी के लिए पूर्व में नोटिस भी दिए गए, लेकिन निर्धारित राशि अब तक जमा नहीं की गई।
मानवेंद्र कुमार भारती से 1.70 लाख की वसूली
नगर निगम के पत्र संख्या 1960 के अनुसार मानवेंद्र कुमार भारती, पिता मनोज कुमार, वार्ड संख्या-33, मोहल्ला विवेकानंद कॉलोनी, गया को आवास योजना के तहत 1,70,400 रुपये की राशि दी गई थी।
पत्र में उल्लेख है कि संबंधित लाभुक द्वारा योजना का लाभ लिया गया, लेकिन राशि वापस नहीं की गई। नगर निगम के अनुसार पूर्व में तीन नोटिसों की तामिला कराई जा चुकी है। इसके बावजूद राशि वापस नहीं किए जाने पर अब नगर निगम ने उक्त राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई शुरू की है।
मनोज बनर्जी से 63,900 रुपये की वसूली
वहीं, नगर निगम के पत्र संख्या 1958 के अनुसार मनोज बनर्जी, पिता संतोष बनर्जी, वार्ड संख्या-33, विवेकानंद कॉलोनी, गया को आवास योजना के तहत 63,900 रुपये की राशि दी गई थी।
नगर निगम का कहना है कि संबंधित लाभुक से राशि वापस करने के लिए पूर्व में तीन नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद राशि अब तक वापस नहीं की गई। इसके बाद नगर निगम ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को पत्र भेजकर सरकारी राशि की वसूली के लिए PDR वाद दायर करने का अनुरोध किया है। पत्र में कोर्ट फीस जमा किए जाने और चालान की प्रति संलग्न करने का भी उल्लेख है।
दोनों मामलों में 2.34 लाख रुपये की राशि
नगर निगम की ओर से भेजे गए दोनों पत्रों के अनुसार, दोनों मामलों में कुल 2,34,300 रुपये की राशि की वसूली की जानी है। राशि वापस नहीं किए जाने के बाद नगर निगम ने अब कानूनी प्रक्रिया के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सरकारी आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आवास निर्माण में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि का निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपयोग नहीं होने अथवा राशि वापस नहीं किए जाने के मामलों में नगर निगम की ओर से अब वसूली की कार्रवाई की जा रही है।







