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बिहार पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा को लेकर गया में तैयारियां पूर्ण, 17 केंद्रों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर

On: Saturday, January 17, 2026 2:52 PM

गयाजी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस अवर निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) पद की प्रारंभिक परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु गया जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में अपर समाहर्ता, डीटीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

गया जिले में चिन्हित किए गए कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर यह प्रारंभिक परीक्षा आगामी 18 एवं 21 जनवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम पाली का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक संचालित होगी। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से ठीक एक घंटे पहले अपने आवंटित केंद्रों पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगे, ताकि समय पर सघन जांच की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए इस बार तकनीक का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। सभी 17 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनकी सीधी मॉनिटरिंग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के माध्यम से की जाएगी। केंद्रों पर मोबाइल सिग्नल को बाधित करने के लिए जैमर लगाए गए हैं और अभ्यर्थियों के सत्यापन हेतु बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थियों की कई स्तरों पर गहन तलाशी ली जाएगी और किसी भी उम्मीदवार को बिना वैध फोटो पहचान-पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच जैसे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल के भीतर ले जाना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे न केवल परीक्षा से वंचित किया जाएगा, बल्कि उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

भीड़ प्रबंधन के लिए स्टैगर पद्धति (क्रमवार प्रवेश) अपनाई जाएगी ताकि केंद्रों पर अनावश्यक जमावड़ा न हो। साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निर्देश दिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी में बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तो नियमों के तहत मास्क हटवाकर उनकी विशेष जांच की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे केंद्रों पर तैनात हॉटलाइन (VoIP) और अन्य संचार माध्यमों का सही उपयोग सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित संवाद स्थापित किया जा सके।
क्या आप इस रिपोर्ट में जिला पदाधिकारी या किसी विशिष्ट अधिकारी का नाम जोड़ना चाहेंगे, या मैं इसके सोशल मीडिया ग्राफिक्स के लिए कुछ पंक्तियाँ तैयार करूँ?

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