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टिकारी संवाददाता: भूमि की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। बिना जांच के जमीन का निबंधन नही होगा। इस नए नियम के दायरे में टिकारी, कोंच, गुरारू के अलावे बेलागंज अंचल के दर्जनों गांव शामिल है। टिकारी के अवर निबंधन पदाधिकारी राधा रानी ने उक्त आशय का नोटिस जारी करते हुए वसीका नवीसों को भी सूचना दे दी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार टिकारी अंचल के 8, बेलागंज अंचल के 10, कोंच अंचल के 9 एवं गुरारू अंचल के 5 मौजा इस नए नियम के दायरे में शामिल है। जारी आदेश के अनुसार उक्त मौजों की भूमि का निबंधन अब बिना भौतिक सत्यापन के नही हो सकेगा। हालांकि निबंधन कार्यालय में उक्त आदेश 6 अक्टूबर से ही लागू है।

भौतिक सत्यापन कर देना होगा प्रतिवेदन

भूमि निबंधन कराने से पहले कार्यालय स्तर के कर्मचारी भूमि का भौतिक सत्यापन कर कार्यालय को प्रतिवेदन सौंपेंगे। साथ ही कर्मियों को जीपीएस युक्त फोटो भी जमा करना होगा। अधिकृत कर्मी जमीन का भौतिक सत्यापन के क्रम में यह भी जांच करेंगे कि जिस भूमि का निबंधन किया जा रहा है उसका किस्म, उसकी एराजी, चौहद्दी, रैयत का नाम क्या है। प्रतिवेदन पर बिंदुवार जानकारी अद्धतन देनी होगी। अधिकृत कर्मी द्वारा भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन सौंप निबंधन किये जाने की अनुशंसा के पश्चात ही भूमि का निबंधन किया जाएगा।

इन-इन मौजा की भूमि का होगा भौतिक सत्यापन

• टिकारी अंचल- पंचानपुर, सिमुआरा, मउ, संडा, लाव, बेलमा करहरा, सिंघापुर, फतेहपुर ।
• बेलागंज अंचल- बेलागंज, बाजितपुर, बेल्हाडी, पाइबिगहा, बाजपुरा, सिलौंजा, प्राणपुर, मेन, खनेटा, हरिगांव ।
• कोंच अंचल- कोंच, सिमरा, उतरेन, जहाना, उसास, ददरेजी, सलेमपुर, पाली, आंती ।
• गुरारू अंचल- रौना, पलाकी सखी, पलाकी, डबुर, दौलतपुर बरियावां।

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Last Update: October 11, 2023