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वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल


गया नगर निगम से दो खबर सामने आई है। एक बुरी तो दूसरी अच्छी। बुरी खबर आई है कि स्वास्थ्य विभाग के साफ सफाई कार्य की देखरेख करने वाले एक कर्मचारी राजेश कुमार सिन्हा उर्फ लँगटु जी का निधन सोमवार को पटना में इलाज के दौरान हो गया। एक दिन पहले कार्य करने के दौरान एक वाहन चालक ने राजेश कुमार को टक्कर मार दिया था। जिससे इनके सिर में गहरी चोट आई। जिन्हें पटना में इलाज के लिए ले जाया गया। जहां इनका निधन हो गया। वार्ड नं 04 में सफाई व्यवस्था की देखरेख करने वाले राजेश कुमार के निधन से वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद सहित क्षेत्र के तमाम लोग दुखी हैं। बागेश्वरी मोहल्ले के रहने वाले राजेश कुमार के निधन की खबर निगम कर्मचारियों के लिए भी दुखदाई है।

दूसरी तरफ एक खबर अच्छी है कि वर्षों से निगम में कई महत्वपूर्ण विभागों को देखने वाले राजकुमार सिंह की नौकरी फर्जी निकली। वे कब के सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन वेतन से लेकर सेवांत लाभ लेने के साथ साथ पेंशन का लाभ लेने वाले राजकुमार सिंह की डिग्री की जांच हुई तो किसी दूसरे के नाम पर निगम में सेवा देते हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब जाकर इसका खुलासा हुआ है।

आइये जानते हैं इनका पूरा मामला

नगर निगम (सामान्य शाखा) से एक पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि राजकुमार पिता हिरा सिंह, सेवानिवृत सहायक, गया नगर निगम, महल्ला-सहमीर तक्या पोस्ट- चांदरा थाना- विष्णुपद, गया का मामला प्रमंडलीय लोक शिकायत निवारण के तहत वाद सं0-435110127032308602 /1A के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1568 / सा० दिनांक 01.07.2023 के द्वारा आपसे एवं कार्यालय पत्रांक 1572 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा प्रधानाचार्य, न्यू हाई स्कूल चाँदचौरा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। प्रधानाध्यापक, +2 उच्च विद्यालय चाँदचौरा, गया के द्वारा पत्रांक 76 दिनांक 07.07 2023 के द्वारा पत्र दिया गया है कि आप(राजकुमार) इस विद्यालय से 1971 की बोर्ड की परीक्षा में उर्तीणता प्राप्त की है, न की 1973 में। वर्ष 1967 के नामांकन पंजी के क्रम सं0 10 पर आपका नाम राजकुमार पिता गोपाल सिंह अंकित है। जिसमें आपकी जन्म तिथि 05.12.1957 है एवं कार्यालय पत्रांक 1568/ सा० दिनांक 01.07.2023 के द्वारा आपसे भी शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक एव स्नातक का प्रमाण-पत्र की मांग कि गई थी कि चूंकि आपके सेवापुस्तिका में शैक्षणिक योग्यता स्नातक अंकित है, लेकिन आपके(राजकुमार) द्वारा न ही मैट्रिक का प्रमाण-पत्र, ना ही इण्टर का प्रमाण-पत्र दिया गया। आपके द्वारा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया स्नातक का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जिसमें ना तो पिता का नाम है और ना ही किसी पदाधिकारी एवं कुलपति का हस्ताक्षर है। जो संदेहास्पद लगता है। आपके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जानबुझकर अपना मैट्रीक एवं इण्टर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

और तो और पिता का नाम भी गलत

विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि आपके(राजकुमार सिंह) नियुक्ति पत्र में पिता का नाम हीरा सिंह है। जबकि स्कूल के द्वारा दिये गये पत्र के आधार पर आपके पिता का नाम गोपाल सिंह है। आरोप निर्धारित किया गया है कि आपके(राजकुमार) द्वारा निगम को गलत सूचना देकर निगम को गुमराह किया गया है। कार्यालय पत्रांक 1568/ सा० दिनांक 01.07.2023 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि समय सीमा के अन्दर अपना शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक एवं स्नातक का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर आपका कोई भी दावा मान्य नही होगा।

यह हुआ आदेश

नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि अतः आपके द्वारा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण आपका पेंशन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

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Last Update: August 28, 2023