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गया नगर निगम: अब इस हिसाब से वसूलने को तैयार है होल्डिंग टैक्स, देखें कौन सड़क किस श्रेणी में

On: Wednesday, February 19, 2025 2:08 PM

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गया नगर निगम क्षेत्र में भवनों के होल्डिंग टैक्स के निर्धारण हेतु पथों के वर्गीकरण के संशोधित सूची को अनुमोदित किया गया है। इस आशय की जानकारी नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने दी है। नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में भवनों के होल्डिंग टैक्स के निर्धारण हेतु प्रत्येक पांच वर्ष पर पथों का वर्गीकरण एवं सामान्य कर निर्धारण करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा गया नगर निगम द्वारा वर्ष 1997 से अब तक निगम क्षेत्र के पथों का वर्गीकरण कर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं कराया गया था। इसी आलोक में गया नगर निगम बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्ष 2024 में नगर विकास एवं आवास विभाग के
पत्रांक संख्या 137 दिनांक 9.2.2024 के द्वारा रोड वर्गीकरण की स्वीकृति दी गई थी। जिसमें कुल 70 प्रधान मुख्य सड़क एवं 63 मुख्य सड़क के वर्गीकरण की स्वीकृति नगर विकास आवास विभाग के द्वारा प्रदान की गई थी।

मांगी गई थी लोगों से आपत्ति

उन्होंने बताया इस संबंध में गया नगर निगम के क्षेत्र के संस्थानों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। गया नगर निगम के वार्ड पार्षदों द्वारा भी गया नगर निगम के बोर्ड की बैठक में आपत्ती जताई गई थी। आपत्ति का निराकरण दिनांक 4 जुलाई 2024 की बोर्ड की बैठक में करते हुएं पुन: रोड वर्गीकरण में संशोधन करते हुए कुल 49 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क में एवं 53 सड़कों को मुख्य सड़क में लेने की स्वीकृति ली गई थी।

निगम बोर्ड ने आंशिक संशोधन कर सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा था

नगर आयुक्त ने बताया कि जिसके आलोक में गया नगर निगम के द्वारा पत्रांक संख्या 2394 दिनांक 21.10.2024 एवं पत्रांक संख्या 52 दिनांक 10.01.2025 को गया नगर निगम के बोर्ड के द्वारा रोड वर्गीकरण में आंशिक संशोधन कि स्वीकृति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र भेजा गया था। जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के द्वारा पत्रांक संख्या 327 दिनांक 17.2.2025 के द्वारा संशोधित रोड वर्गीकरण की सूची का अनुमोदन किया गया है।

जिसमें कुल 49 प्रधान मुख्य सड़क है, जिसमें

  1. गया शेरघाटी रोड
  2. चर्च रोड
  3. कटारी हिल रोड
  4. जगजीवन रोड
  5. चंदौती रोड इत्यादि। 53 मुख्य सड़क में है
  6. परैया रोड
  7. अलीगंज
  8. मुस्तफाबाद रोड
  9. खंजाहांपुर रोड
  10. महारानी रोड इत्यादि कूल 53 सड़कों को मुख्य सड़क में रखा गया है। नगर आयुक्त ने कहा कि 2024-25 से यह व्यवस्था लागू

नगर आयुक्त ने बताया इसके अतिरिक्त पथों को अन्य पथ के श्रेणी में रखा गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से नए वर्गीकरण के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर डिमांड एवं टैक्स वसूली की जाएगी।

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