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देवब्रत मंडल

गया शहर के रामपुर थाना में धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी किए जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांड के सूचक ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याययिक आदेश के अनुपालन कराने की माँग की हैं।
आवेदिका विंदू देवी ने एसएसपी को संबोधित व समर्पित आवेदन में बताई हैं रामपुर थाना कांड संख्या 376/22 के मुदालय ने न्यायालय में उपस्थित होकर उन्हें किस्तों में तय और बकाया राशि देने की बात कही थी। जिसके बाद एक भी किस्त आरोपी द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि न्यायालय में शर्त का अनुपालन नहीं किए जाने पर दो बार आरोपी राजीव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया लेकिन शर्तों के अनुसार न तो उन्हें राशि दी गई और न तो आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा है कि बकाया 15 लाख रुपए को प्रतिमाह एक एक लाख रुपए की किस्त में भुगतान करने के शर्त पर ही आरोपी को न्यायालय से पूर्व में जमानत याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन उसके बाद से उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित थाना को एसएसपी कार्यालय से आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया परंतु इसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी संख्या 376/22 में कोर्ट का वारंट है। जो दिनांक 3.11.2023 दूसरी बार जारी हुआ है। उन्होंने बताया इस कांड में इकलौते अभयुक्त राजीव कुमार मिश्रा, ग्राम मऊ थाना मऊ ओपी टिकारी के स्थायी निवासी हैं।

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Crime, MAGADH LIVE NEWS,

Last Update: January 4, 2024

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