पांच लाख रुपया मुआवजा पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

गया जिले के फतेहपुर थाना कांड संख्या 124/19 के मामले में दो दोषियों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। तीन वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज आशुतोष कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त अजय मांझी एवं सरयू मांझी को दस-दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोनों फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। न्यायालय ने सरकार को पांच लाख रुपया मुआवजा पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
घटना 23 मई 2019 की है। घटना के दिन पीड़िता अपनी मां के साथ सोई थी। रात में उसकी मां को पता चला कि बेटी घर पर नहीं है। खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता को घर से ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था । घटना के दूसरे दिन पीड़िता की मां ने एक दूसरे गांव के निकट बेटी को खून से लथपथ स्थिति में पाया था। इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा, जबकि बचाव पक्ष से अरुण कुमार ने बहस किया। पीड़िता ने न्यायालय में दोनों अभियुक्तों की पहचान की थी। मामले में अभियोजन की ओर से चिकित्सक एवं अनुसंधानक सहित छह तथा बचाव पक्ष से एक गवाह का परीक्षण कराया गया था।