वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

भूमि सुधार विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने गया में फल्गु नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। उन्होंने कार्रवाई करने की तारीख सुनिश्चित करते हुए अपने आदेश में कहा है कि 24 फरवरी से यह कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। इस मामले में अपीलकर्ता अंशुमन नागेन ने बताया है कि इस संबंध में सुनवाई के दौरान 03.02.2023 उपस्थित थे। लोक प्राधिकार सह अंचल अधिकारी, गया सदर, गया सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। अभिलेख का परिशीलन किया गया। श्री नागेन की शिकायत मौजा- आलमगीरपुर, थाना संख्या- 07 अंतर्गत फल्गु नदी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने से संबंधित है। आदेश में कहा गया है कि प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, गया सदर गया द्वारा कार्यालय पत्रांक- 288, दिनांक- 02/02/2023 के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत मामले में अतिक्रमण वाद संख्या- 19/2022-23 संधारित कर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत कागजी साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अतिक्रमणकारियों को नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणकारी की ओर से निर्धारित तिथि 31/01/2022 के बाद भी कोई ठोस कागजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। तदुपरान्त बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत लोक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु दिनांक- 02/12/2022 एवं 02/01/2023 को तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणकारी के द्वारा निर्धारित तिथि के बाद भी लोक भूमि का किये गये अतिक्रमण को मुक्त नहीं किया गया। इसके उपरांत दिनांक- 24/02/2023 निर्धारित करते हुए लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर गया से दंडाधिकारी, पुलिस बल महिला पुलिस बल, जे०सी०बी०. ट्रैक्टर, मजदूर आदि संसाधन की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है।” सम्यक विचारोपरांत अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर गया को निदेश दिया गया है कि वे प्रश्नगत मामले में विधिसम्मत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे मामले का अनुश्रवण करेंगे। तदनुसार यह द्वितीय अपील निष्पादित किया जाता है।