
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल
गया व्यवहार न्यायालय के विशेष कोर्ट के जज नीरज कुमार की अदालत ने बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹ 25 हजार का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता को ₹ 6 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। मामला गया जिले के परैया थाना कांड संख्या 151/2019 से जुड़ा हुआ है। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने यह फैसला सुनाया है। अभियुक्त कालचंद राम को आजीवन कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कालचंद राम परैया थाना क्षेत्र के एक गांव का रहनेवाला है। पीड़िता के बयान पर कांड दर्ज की गई थी। जिन्होंने अपने बयान में कहा कि करीब 10 साल पहले उसे बेटी के रूप में कालचंद राम लाया था। जिसके साथ एक ही कमरे में दोनों रहते थे। प्राथमिकी में आरोप लगाते हुए कहा है कि कालचंद राम उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कालचंद राम को पहले दोषी करार दिया गया। इसके बाद सजा की बिंदु पर सुनवाई के बुधवार को अभियुक्त कालचंद राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तारिक अली खान ने बहस किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई थी। न्यायालय ने पीड़िता को छः लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया है।
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