
गया जिले के शेरघाटी थाना कांड संख्या 108/17 से संबंधित साक्ष्य छिपाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को गया की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त व्यास मंडल को साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान सागर ने बहस की। गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने साक्ष्य छिपाने के मामले में अभियुक्त व्यास मंडल को दोषी पाया है। अभियुक्त व्यास मंडल डोभी थाना के कर्मा गांव का रहने वाला है। इस मामले के सूचक बाराचट्टी थाना के धमना गांव निवासी उद्देश्य मंडल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपनी प्राथमिकी में उसने कहा था कि उसकी बहन की शादी डोभी थाना के करमा गांव निवासी व्यास मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही बहनोई हमेशा उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। 28 फरवरी 2017 को बहनोई ने फोन कर बताया कि उसकी बहन को सांप काट लिया है। इलाज के क्रम में अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल