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गया व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मामला महकार थाना क्षेत्र का

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गया व्यवहार न्यायालय के पोक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त श्रवण प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कैलाश राय और संतोष कुमार मंडल ने बताया कि न्यायाधीश ने भादवि की धारा 376 में अभियुक्त को रिहा करते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को 4 लाख रुपए हर्जाना देने का भी न्यायालय ने आदेश दिया है।
बता दें कि मामला गया जिले के महकार थाना कांड संख्या 109/2018 से जुड़ा है। घटना 13 जून की है। पीड़िता के पिता के बयान पर कांड दर्ज किया गया है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कैलाश रॉय, संतोष कुमार मंडल कार्य किया। जबकि सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता सुनील कुमार इसमें कार्य किया।
बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता संतोष कुमार मंडल ने बताया कि गया व्यवहार न्यायालय के एडीजे-7 सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत में इस कांड की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया गया है। बता दें कि न्यायाधीश ने अभियुक्त श्रवण प्रसाद को दोषी ठहराते हुए सजा की बिंदू पर सुनवाई करने के लिए 6 दिसंबर की तारीख मुक़र्रर की थी। लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता की अपील पर सजा 8 दिसंबर को सुनाए जाने की तिथि निर्धारित की गई थी। घटना के बारे में पीड़िता के पिता ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि घटना के दिन उनकी नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से निकली थी। अभियुक्त श्रवण प्रसाद ने जबरन उठाकर ले गया था और उसके साथ मुंह काला किया था। अधिवक्ता कैलाश राय और संतोष कुमार मंडल ने बताया कि दुष्कर्म की घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

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