
एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास मामले में विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट ने सजा के बिंदु पर इस मामले में सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर को निर्धारित की है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (13) संदीप सिंह के कोर्ट ने तीनों अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। इस मामले के शिकायतकर्ता अतरी थाना के धुरे परसा गांव निवासी गणेश प्रसाद ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 19 जनवरी 2015 को हरवे हथियार से लैस होकर विश्वनाथ यादव, जुलूस यादव, तरुण यादव घर पर आए और जान मारने की नियत से फरसा से सिर पर व लाठी से वार किया। जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गया। विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया। मामला अतरी थाने की कांड संख्या 8/ 2015 से संबंधित है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवबच्चन प्रसाद व बचाव पक्ष की ओर से हेजाकत हुसैन खान ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया।
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल