वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

मगध विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की जमीन खरीद बिक्री करने वालों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मविवि थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। मविवि कुलानुशासक प्रो. जयनंदन प्रसाद सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। इनके आवेदन के आधार पर मविवि थाना में कांड संख्या 108/ 3.8. 2021 आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत दर्ज कर लिया गया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि खाता संख्या 1119, प्लॉट नंबर 5157, एराजी 2 एकड़ 74 डिसमिल जमीन मगध विश्वविद्यालय के नाम से खतियान में दर्ज है। सूत्रों की मानें तो जमीन को महादेव यादव, ग्राम मोचारिम टोला भोला बिगहा, थाना बोधगया ने 9 जुलाई 2017 को राजमुनी कुमार, ग्राम पच्चहटी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। 25 जनवरी 2018 को रजनीश कुमार , निवासी न्यू ताराडीह भागलपुर, बोधगया के नाम से एराजी 1.14 डिसमिल जमीन बिक्री कर दी गई। यह खरीद-बिक्री जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर की गई है। इस खरीद-बिक्री में साजिश एवं षड्यंत्र में मुन्ना सिंह यादव, कृष्णा यादव , प्रदीप कुमार यादव , ग्राम शोभा खाप, अजय पासवान, ग्राम शोभा खाप, दोनों मगध विश्वविद्यालय थाना, अरविंद कुमार, रमेश कुमार , ग्राम भोला बिगहा, मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निवासी के नाम बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से ऐसा किया है। इस आवेदन की एक प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार एसडीओ इंद्रवीर कुमार एवं बोधगया के अंचलाधिकारी को भी दी गई है।