पूर्व मुखिया को प्रामाणिक दस्तावेज के साथ है बुलाया गया
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल


गया शहर के कॉटन मिल बालाजी नगर की भूमि इन दिनों विवादों के घेरे में है। यहाँ की जमीन की खरीद बिक्री में कथित फर्जीवाड़े की चर्चा आम हो चली है। कथित फर्जीवाड़े की शिकायत सरकार तक पहुंच चुकी है और सरकार के स्तर से इसकी उच्चस्तरीय जांच जारी है। इस बालाजी नगर की जमीन की खरीद बिक्री करने वाले पशोपेश में पड़े हुए हैं। हालिया ताजा मामला जिसे पूर्व मुखिया रबिन्द्र यादव ने उठाया है। उसके अनुसार जिस प्लॉट पर काफी पहले से इस प्लॉट की जमीन पर मकान और दुकान बने हुए थे। जिसे हाल ही में केवल परती दिखाकर ही नहीं बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस जमीन पर दुकानें बनी हुई थी, उसका निबंधन सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कराई गई है। यह दावा करते हुए छोटकी नवादा के रहने वाले जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के जमनगंज पंचायत के पूर्व मुखिया रविन्द्र यादव ने इस बात की शिकायत सरकार से की। इसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। बताया जाता है 21 मार्च को श्री यादव के साथ साथ सभी पक्षकारों को इस शिकायत से संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज के साथ गया जिला अवर निबंधक ने अपने कार्यालय में दावों को सही ठहराने के लिए बुलाया है। मामला करीब 85 डिसमल जमीन से जुड़ा है। रविन्द्र यादव का दावा है कि जिस प्लाट की हाल ही में रजिस्ट्री कराई गई है, उसमें सरकारी राजस्व को क्षति पहुंची है। इनका कहना है कि जिस जमीन पर पहले से मकान व दुकान बने हुए थे, उसे परती जमीन बताकर निबंधन कराई गई है। बताया गया कि इसके पहले स्थलीय जांच के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की एक टीम जब बालाजी नगर आई तो उन्हें दिग्गभ्रमित कर उस खाली प्लॉट(जिसकी बिक्री थर्ड फेज) में की जा रही है उसे दिखाया गया था। जिसकी तुरंत शिकायत सरकार के पास पुनः मौखिक कर दी गई। जिसके बाद स्थानीय स्तर के संबंधित पदाधिकारी को सही तरीके से जांच के आदेश दिए गए हैं। उसी शिकायत और आदेश के आलोक में 21 मार्च को इसकी जांच जिला अवर निबंधक पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस संबंध में पूर्व मुखिया श्री यादव का कहना है कि जांच में वे शामिल होने जा रहे हैं। विश्वास है कि जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वह सत्य साबित होगा। बता दें कि बालाजी नगर में कई जमीन के प्लाट आम गैरमजरूआ और खास गैरमजरूआ भी हैं। जिसकी भी बिक्री कर दिए जाने की शिकायत पूर्व मुखिया कर चुके हैं। एक जानकारी प्राप्त हुई है लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत भी एक दो लोगों ने शिकायत की है। जिसकी भी सुनवाई जिला स्तर पर 23 मार्च को होनी है।