वरीय संवाददाता, देवब्रत मंडल


इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर पद को आरक्षण के दायरे में लाए जाने के बाद गया नगर निगम के कुछ जनप्रतिनिधि इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे। इस याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होनी थी। magadhlive इस खबर पर निरंतर नजर रख रही है। आप पाठकों से कहा था कि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, उससे magadhlive आप सभी के बीच अद्यतन जानकारी देगा। शुक्रवार की शाम इस मामले में जो नया अपडेट आया है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस याचिकाकर्ता इस पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। चुकी मामला बिहार से जुड़ा है तो अब पटना हाई कोर्ट में अपीलार्थी जा सकते हैं। देर शाम यह खबर आई है। हालांकि निगम के कई पार्षद इस उम्मीद में थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहती है, सुनवाई में क्या हुआ? इस पर नजरें बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही यह खबर यहां आई तो कई लोगों को निराशा हाथ लगी। अब अपीलार्थी पटना हाई कोर्ट की ओर रुख करते हैं या नहीं। इसके बारे में आगे आपको magadhlive के पास जैसे ही कोई नया अपडेट आता है। जो जानकारी आती है, उससे अवगत कराया जाएगा। बहरहाल, शनिवार और रविवार दो दिन पटना हाई कोर्ट में नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए माकूल वक्त ‘अपीलार्थी’ के पास शायद नहीं है। हो सकता है सोमवार को ही कुछ हो। बहरहाल, गया नगर निगम चुनाव 2022 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो गई है।