वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल

गंगा-सतलुज एक्सप्रेस से शराब लेकर गया जंक्शन आई एक महिला व वृद्ध व्यक्ति को आरपीएफ ने मंगलवार की देर रात गिरफ्तार किया है। डीडीयू के सीनियर कमांडेंट आशीष मिश्रा ने बताया कि 20 अप्रैल को समय लगभग 1:00 बजे उपनिरीक्षक जावेद एकबाल साथ टास्क टीम एवं सीआईबी/गया के साथ गश्त व आपराधिक निगरानी क्रम में गया रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या एक पर आई गाड़ी संख्या 13307UP (गंगा सतलज एक्सप्रेस) के कोच संख्या S9 से एक बूढ़े व्यक्ति को भारी पिट्ठू बैग लिए हुए एवं साथ में एक महिला जो भारी झोला लिए हुए संदिग्ध अवस्था में उतर कर इधर-उधर देखते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल कर पोर्टिको के प्रवेश द्वार के सामने जाकर बैठ गए। संदिग्ध अवस्था में इधर उधर देख रहे थे। संदेह होने पर उन्हें घेर कर पूछताछ किया गया तो बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम अंबिका पांडे उम्र 72 वर्ष पिता स्वर्गीय सुखदेव पांडे पता मोहब्बतपुर थाना शेखुपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार तथा महिला का नाम कस्तूरी देवी उम्र 40 वर्ष पति स्वर्गीय रवि गुप्ता पता मोहब्बतपुर थाना शेखुपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार बताएं तथा बताएं कि वह दोनों उक्त गाड़ी से धनबाद से गया आए हैं जिनका पीएनआर नंबर 6201549653 कोच नंबर S-9 बर्थ नंबर 33, 36 है तथा वह सुबह में किसी पैसेंजर गाड़ी से अपने घर शेखपुरा जाने के लिए यहां बैठ कर इंतजार कर रहे हैं| उनके पास के सामानों के संबंध में पूछने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिये तत्पश्चात उपस्थित गवाहों के समक्ष चेक करने पर बूढ़े व्यक्ति के कब्जे के बैग से 06 अदद रॉयल स्टैग, 01 अदद ब्लेंडर प्राइड, 02 अदद सिग्नेचर अंग्रेजी शराब प्रत्येक 750ml का बरामद हुआ तथा महिला के कब्जे के झोले से 25 अदद ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब प्रत्येक 750ml का बरामद हुआ, कुल दोनों के कब्जे से 34 अदद अंग्रेजी शराब कुल 25. 5 लीटर बरामद व जप्त किया गया जिसका मूल्य ₹19560 है| दोनों को अपराध बताते हुए गिरफ्तार कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई हेतु लिखित शिकायत पत्र के साथ जीआरपी गया को सुपुर्द किया गया जहां मुकदमा संख्या 179/22 दिनांक 20.04.2022 अंतर्गत धारा 30(a) बिहार मध्य निषेध उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2018 दर्ज किया गया|