
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल
रेलवे बोर्ड से आदेश जारी किए गए
आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष विकोटीकृत हुए स्टेशन मास्टर को प्रशासन द्वारा MACP के अंतर्गत 5400/-ग्रेड पे का लाभ नहीं दिए जाने की बात उठाई । रेलवे बोर्ड ने इस पर भी पहल करते हुए विकोटीकृत स्टेशन मास्टर के लिए प्रारंभिक ग्रेड पे 4200/- मानते हुए 5400/- ग्रेड पे का लाभ देने के आदेश जारी कर दिये हैं । रेलवे बोर्ड ने इस आशय का पत्र संख्या- पी सी/ V/2018/ MACP/1(SM) को दिनांक 24 नवंबर’2020 को उप निदेशक/ वेतन आयोग/ रेलवे बोर्ड श्रीमती सुधा ए कुजूर के हस्ताक्षर से जारी कर स्पष्ट किया है कि विकोटीकृत होने के आधार पर स्टेशन मास्टर को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । यह लाभ रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 26/2020 को विस्तारित करते हुए उन्हें 16 फरवरी 2018 से ही लागू करते हुए इसका लाभ देने का भी निर्देश दिया गया है ।
उक्त जानकारी देते हुए ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि वैसे स्टेशन मास्टर जो शारिरिक अस्वस्थता के कारण विकोटीकृत होकर दूसरे विभाग में या दूसरे पद पर कार्यरत हैं लेकिन उन्हें इस आधार पर आर्थिक उन्नयन के लाभ से वंचित कर दिया गया था। जोनल यूनियन और फेडरेशन ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और रेलवे बोर्ड के समक्ष मामले को उठाया। इस पर रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधितों को उक्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ईसीआरकेयू और फेडरेशन सभी पदों के कर्मचारियों के आर्थिक उन्नयन के लिए सतत प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में किये गये प्रयास के फलस्वरूप उक्त आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं ।