मगध लाइव वरीय संवाददाता देवव्रत मंडल

गया शहर के बहुचर्चित आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को सोमवार को पोक्सो कोर्ट के विशेष जज आशुतोष कुमार उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 6 फरवरी 2018 की है। बचाव पक्ष की ओर से ललित कुमार गुप्ता ने विशेष अदालत में पक्ष रखा।
विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि सोमवार पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने 4 पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपया के जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त छोटू रवानी को अंतिम सांस तक जेल में ही सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि भादवि की धारा 302, 307, 363 और 364, 366 के तहत अलग से सजा सुनाई गई है। बता दें कि इस जघन्य अपराध की घटना के बाद शहर में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस कुकृत्य की हर तरफ निंदा होने लगी थी। आज जब न्यायालय ने अभियुक्त छोटू रवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पीड़ित परिवार के लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बना देखने को मिला है।