
गुरुवार को गया व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। एडीजे- 11 संजय कुमार ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 182/ 2017 में सजा सुनाई है। इस मामले के सूचक मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कमलेश प्रसाद शर्मा थे।श्री शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 12 जून 2017 को गुप्त सूचना के आधार पर दो संदिग्धों की तलाशी ली गई थी। तलाशी के क्रम मे एक के पास से एक मैग्जीन युक्त 7. 65 बोर की पिस्टल और दूसरे के पास से एक बैग में पांच मैगजीन और 7.65 बोर का पिस्टल बरामद हुआ था। पुलिस को पूछताछ में एक ने अपना नाम और पता बताया था। जो मुंगेर जिला के परहम गांव निवासी मनोहर दास तथा दूसरा रोहतास जिला के डिहरी थाना के बारह पत्थर गांव निवासी खुर्शीद आलम बताया था। इन दोनों अभियुक्तों अदालत ने पांच -पांच साल की सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव बच्चन प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा, राकेश कुमार मिश्रा व आशुतोष कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया ।
वरीय संवाददाता देवब्रत मंडल